लखनऊ। कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब शोरूम से होगा। अभी तक गाड़ी के खरीददार खुद प्रपत्र ले जाकर आरटीओ कार्यलय में रजिस्ट्रेशन कराते थे। नई व्यवस्था के तहत गाड़ी खरीदने वालों को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस शोरूम से गाड़ी खरीदी जाएगी वहीं से ऑनलाइन प्रपत्रों को आरटीओ कार्यालय भेजा जाएगा।
आरटीओ कार्यालय प्रपत्रों की जांच करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र शोरूम भेज देगा। वहीं से गाड़ी मालिक गाड़ी का आरसी पेपर जाकर ले सकेंगे। परिवहन विभाग के आईटी सेल के एआरटीओ प्रभात पांडेय बताते है कि अभी तक हल्के गाड़ियों में दो व चार पहिया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन डीलर प्वांइट से हो रहा है। अब कमर्शियल गाड़ियों में इनबिल्ड यानी कंपनियों की ओर से चेचिस और बाडी समेत वाहन बाजार में उतारे गए है। ऐसे गाड़ियों के खरीददार को आरटीओ कार्यालय जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पड़ेगा।
इस व्यवस्था को परिवहन विभाग इसी महीने से शुरू करने जा रहा है। इनबिल्ड भारी वाहन बेचने वाले डीलरों को ऑनलाइन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन साफ्टवेयर से जोड़ने का काम एनआईसी द्वारा शुरू कर दिया गया है।